नई दिल्ली: मुंबई की हाजी अली दरगाह इलाके में हुए अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि हाजी अली दरगाह का सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए. बीएमसी दरगाह ट्रस्ट के दिए सौंदर्यीकरण के प्लान को या तो मंजूर करे या संशोधन करे या खुद 30 जून तक अपना प्लान बताए.
बता दें कि मुंबई की हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि दरगाह के पास 737 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटेंगे और दरगाह ट्रस्ट खुद ही अतिक्रमण हटाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को खुद ही अतिक्रमण हटाने की इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरगाह ट्रस्ट 8 मई तक खुद ही अतिक्रमण हटाए . साथ ही कोर्ट ने यह कहा था कि 171 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद में तोडफोड नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. इस पर हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की पीठ ने कहा कि वो 908 मीटर में से 171 वर्ग मीटर इलाका जिसमें मस्जिद है, उस पर तोडफोड से रोक लगा देंगे. लेकिन ट्रस्ट ये सुनिश्चित करे कि बाकी अतिक्रमण को हटाने में वो अथारिटी की मदद करेगा मस्जिद को लेकर वो बाद में सुनवाई करेगा.
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