नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर SC ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया
नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर SC ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया
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नई दिल्ली: मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या पुराने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिए एक मौका और दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.

आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल किया कि पहले PM ने भरोसा दिलाया कि पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर से आगे बढ़ेगी लेकिन 30 दिसंबर को सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसमें सिर्फ विदेश में मौजूद लोगों के लिए 31 मार्च तक नोट जमा कराने की छूट दी गई.आम लोगों के मन में ये विश्वास था कि उन्हें एक मौका और मिलेगा लेकिन सरकार ने बिना नोटिस दिए ये मौका छीन लिया.

सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि सरकार बताए कि एक महिला जो 4 नवंबर से जनवरी तक अस्पताल में है और जुडवां बच्चों को जन्म देती है तो विदेश जाने से ये कैसे अलग है. केंद्र सरकार इस मामले में मनमाना कदम नहीं उठा सकती.  वहीं केंद्र की ओर से AG मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया. अब ये कानून बन चुका है. प्रधानमंत्री चाहें भी तो ये तारीख नहीं बढ़ा सकते. अब किसी भी तरह लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.

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