यूपी में पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए SC ने दी अनुमति
यूपी में पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए SC ने दी अनुमति
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पुलिस में करीब 1.5 लाख रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस बल में खाली हजारों पदों को भरने की अनुमति दे दी है. इसके तहत हर साल 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस रोडमैप को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने पुलिस बल में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की थी.यूपी सरकार ने कोर्ट से बताया था कि उनकी सरकार की योजना हर साल 33,000 हजार आरक्षक और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने की है. ताकि राज्य में पुलिस बल में खाली पदों  की रिक्तता को 2021 तक भरा जा सके.बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में करीब 1.5 लाख पद रिक्त हैं.इन खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

हालाँकि इस पुलिस भर्ती को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भर्ती में देरी होती है, तो इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे. वहीं यह शर्त भी लगा दी कि हर साल की भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जाएगा. अब जल्द ही इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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