सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा जजों की नियुक्ति में क्यों हो रही है देरी
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा जजों की नियुक्ति में क्यों हो रही है देरी
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नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों के तबादले और उनकी नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आदेश दिया कि हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति व तबादले के लिए कोलेजियम के निर्णयों का अनुपालन करने की जानकारी दें। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 8 माह पहले ही कोलेजियम द्वारा जजों के नाम तय कर दिए गए थे।

अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इसके बावजूद अब तक जजों की नियुक्तियां क्यों रुकी हुई है और ये कहां रुकी है। अटॉर्नी जनरल को इसके जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया। बता दें, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मुताबिक हाई कोर्ट की ओर से मिले नामों पर इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसे कोलेजियम के पास भेजता है।

नामों पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले को दोबारा केंद्र के पास भेजता है। सरकार कोलेजियम के फैसलों पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 24 हाई कोर्ट में 470 जजों की कमी है। जिसके कारण कई केस अटके पड़े है।

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