'सत्यमेव जयते..', राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगने से गदगद प्रियंका, ट्वीट कर कही ये बात
'सत्यमेव जयते..', राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगने से गदगद प्रियंका, ट्वीट कर कही ये बात
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नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की, और गौतम बुद्ध के एक उद्धरण का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि "सच्चाई लंबे समय तक छिप नहीं सकती"। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, "तीन चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य" ~गौतम बुद्ध।'' प्रियंका वाड्रा ने "निष्पक्ष" फैसले के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और लिखा "सत्यमेव जयते।''  इस बीच, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला “सच्चाई और न्याय की मजबूत पुष्टि” है।

जयराम रमेश ने कहा कि, ''भाजपा मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद, राहुल गांधी ने झुकने, टूटने या झुकने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुना। इसे भाजपा और उसके समर्थकों के लिए एक सबक बनने दें: आप अपना सबसे बुरा काम कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक सरकार और एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना  करना जारी रखेंगे। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे, जिन्हें आप इतनी बेताबी से नष्ट करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते!।'' 

बता दें कि, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय शीर्ष अदालत की पीठ ने शुक्रवार को संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी का दर्जा बहाल करते हुए कहा कि, "गांधी की सजा के प्रभाव व्यापक हैं क्योंकि यह मतदाताओं के अधिकार को भी प्रभावित करेगा, जिन्होंने उन्हें चुना है।" पीठ ने कहा कि, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।'' शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विधायक ने कहा कि वह 'फैसले का स्वागत करते हैं' लेकिन वह 'अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।'

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