सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा और दोषसिद्धि पर फ़ौरन लगी रोक, जानिए क्या बोली अदालत ?
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा और दोषसिद्धि पर फ़ौरन लगी रोक, जानिए क्या बोली अदालत ?
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नई दिल्ली: मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। यही नहीं अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगाते हुए कहा है कि, उनकी टिप्पणी अपमानजनक नहीं थी।   

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जानना चाहता है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो वह (राहुल गांधी) सांसद के रूप में अयोग्य घोषित नहीं होते। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश महेश जेठमलानी ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले भी राफेल केस में राहुल गांधी को गैर-गंभीर बयानबाज़ी के मामले में सतर्क कर चुका है, मगर उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। वहीं , राहुल के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि पूर्णेश मोदी का असली उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। 

बता दें कि, एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि, 'एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी ही कैसे हैं ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी।।।, और अभी ढूंढोगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे।'' इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया गया है। यह भी ध्यान रहे कि, अधिकतर मानहानि के मामले माफी के साथ ख़त्म हो जाते हैं , लेकिन राहुल उससे बार-बार इंकार कर चुके हैं और वो हर बार कहते रहे हैं कि, वो गांधी हैं, सावरकर नहीं, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल के इस बयान को लेकर वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने भी कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगा रखा है। राहुल की सजा बरक़रार रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले का भी उदाहरण दिया था और कहा था कि, राहुल गांधी, एक बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, बड़े पद पर हैं, कई वर्षों से सांसद रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का लोगों पर काफी असर पड़ता है।

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