समझौता ब्लास्ट मामला : असीमानंद की जमानत को केंद्र नहीं देगी चुनौती
समझौता ब्लास्ट मामला : असीमानंद की जमानत को केंद्र नहीं देगी चुनौती
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट के मामले में आरोपी असीमानंद को मिली जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इस मामले में लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री हरी भाई चौधरी द्वारा कहा गया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने समझौता एक्सप्रेस धमाके के मामले में 28 अगस्त को आदेश पारित किया। जिसमें असीमानंद को सशर्त जमानत दी गई।

NIA द्वारा मामले को लेकर SLP दायर किए जाने पर समीक्षा की। इस आधार पर उन्होंने यह तय किया कि उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 को जारी की गई। उल्लेखनीय है कि मक्का मस्जिद के आरोपियों की जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने से नकार दिया गया।

इस मामले में प्रश्न किए गए कि गृह राज्यमंत्री द्वारा सरकार ने मई 2007 के मक्का मस्जिद धमाके के मामले में दो अभियुक्त देवेंदर गुप्ता और लोकेश शर्मा को जो जमानत दी गई थी उसे भी चुनौती देना सही नहीं समझा गया क्योंकि इसके पीछे भी कोई आधार नहीं था। साथ ही ये दोनों ही आरोपी अन्य मामलों में भी आरोपी बताए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री द्वारा कहा गया कि असीमानंद फिलहाल जेल में हैं। उनकी जमानत को लेकर फिलहाल आदेशों पर अमल नहीं किया गया है।

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