नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी राजद विधायक दोषी करार, 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी राजद विधायक दोषी करार, 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
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पटना: राष्ट्रिय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव सहित 6 आरोपियों को एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में शनिवार को पटना की एक अदालत ने दोषी करार दे दिया है. पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया, साथ ही अदालत ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी.

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उल्लेखनीय है कि नवादा से राजद विधायक राजवल्लभ यादव पर दो साल पहले 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने का आरोप था. इस मामले की एक एफआईआर नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी.

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इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के निवास तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी और दामाद संदीप सुमन को भी आरोपी बनाया गया था. आपको बता दें कि सुलेखा देवी ही नाबालिग छात्रा को विधायक के घर ले गई थी, जहाँ विधायक ने छात्रा से दुष्कर्म किया था, इसके बाद नाबालिग ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी.

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