कांग्रेस नेता को बलात्कार के जुर्म में 10 साल की सजा
कांग्रेस नेता को बलात्कार के जुर्म में 10 साल की सजा
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नई दिल्ली : आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस नेता सहित एक अन्य को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. सबूतो के अभाव में 2 लोगों को इस मामले में बरी भी किया गया है. फैसला 10 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को सुनाया है. मामले की सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है. शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केबी सिंह ने की.

2005 का है मामला: रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र की एक आदिवासी युवती ने थाने में शिकायत की थी कि 1 जनवरी 2005 को सुबह 8 बजे बालेन्द्र तिवारी के भाई ने आकर घर की साफ-सफाई व गोबर हटाने को कहा था, जिस पर पीड़िता उसके घर काम करने गई थी. घर में हरिशंकर शुक्ला व बालेन्द्र तिवारी के साथ 4 अन्य लोग पहले से मौजूद थे. जहां युवती के पहुंचने पर आरोपियों ने कट्टा की नोंक पर उससे सामूहिक बलात्कार  किया था.

मामले में हरिशंकर और बालेन्द्र को सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अन्य आरोपियों में से 2 आरोपियों को बरी किया गया है और 2 की मौत हो चुकी है. मामला तब प्रकाश में आया जब युवती के पेट में 8 माह का गर्भ हो गया और आरोपी युवती की मां के साथ मिलकर उसका गर्भपात कराने पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने गर्भपात से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़िता द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी.

कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष रहा चूका है आरोपी: मामले का आरोपी हरिशंकर शुक्ल ग्राम पंचायत रौरा का 10 वर्ष तक सरपंच रहा. एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुना गया. हरिशंकर कांग्रेस पार्टी के रायपुर ब्लाक का ब्लाक अध्यक्ष भी रहा है.

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