रेस्टोरेंट में घरेलु गैस के उपयोग से हो सकती है 7 साल की सजा
रेस्टोरेंट में घरेलु गैस के उपयोग से हो सकती है 7 साल की सजा
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पटना : बिहार के पटना में घरों में एलपीजी गैस के शोल्टेज के चलते एसडीओ ने गैस एजेंसियों के साथ बैठक के बाद नया आदेश जारी किया है. जिसमे बताया गया है कि रेस्टोरेंट्स और सड़क किनारे ठेले पर खाना बेचने वालो के घरेलु गैस सिलेंडर उपयोग करने के चलते शोल्टेज हो जाता है. जिससे निपटने के लिए एसडीओ ने आदेश दिए की सभी रेस्टोरेंट और रोड पर लगने वाले ठेलों से घरेलु गैस हटाई जाए. 

गौरतलब है कि एसडीओ ने सभी रेस्टोरेंट और रोड पर खाना बनाने वालो को कमर्शियल गैस उपयोग करने का आदेश दिया है. और अगर कोई घरेलु गैस उपयोग करता पाया गया, तो उसपर कड़ी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है. बता दे छापेमारी के दौरा अगर कोई घरेलु गैस उपयोग करते हुए पाया गया तो, उसे सात साल की सजा भी हो सकती है.

साथ ही यदि किसी रेस्टोरेंट में घरेलु गैस पायी गयी तो वो जिस एजेंसी से आयी है, उस एजेंसी पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

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