स्थानीय चुनावों में OBC को आरक्षण ? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र दाखिल कर सकता है समीक्षा याचिका
स्थानीय चुनावों में OBC को आरक्षण ? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र दाखिल कर सकता है समीक्षा याचिका
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दाखिल करने की योजना तैयार की है. सोमवार रात जारी किए गए एक बयान में केंद्र ने कहा कि जब तक सभी राज्य शीर्ष अदालत द्वारा तय मानदंडों को पूरा नहीं करते, तब तक स्थानीय निकायों और नगर निगमों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को सियासी आरक्षण प्रदान किया जाए.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को जारी किए गए अपने बयान में कहा कि, ‘सरकार स्थानीय निकायों/नगर निगमों में OBC के राजनीतिक आरक्षण की मंजूरी देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समीक्षा याचिका दायर करने को लेकर विचार कर रही है.’ मंत्रालय ने कहा कि वह इस संबंध में कानून मंत्रालय और पंचायती राज, संसदीय मामलों और गृह मंत्रालयों समेत अन्य हितधारकों से राय ले रहा है.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में OBC के लिए निर्धारित किए गए 27 फीसद आरक्षण को खत्म करने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद केंद्र ने यह बात कही. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा कि, ‘इस संबंध में राज्यों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन कर आरक्षण नीति का पालन करने की हिदायत दी गई है.’

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