1 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए जारी किए गए नियम
1 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए जारी किए गए नियम
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नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 1 सितंबर से दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। डीडीएमए की गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों से कहा गया है कि वे अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी सामग्री एक-दूसरे के साथ साझा न करें। लंच ब्रेक को अलग-अलग समय पर खुले क्षेत्र में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि एक समय में बच्चों की एक बड़ी भीड़ को एक साथ इकट्ठा होने से रोका जा सके। साथ ही कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए कि दोनों सीटों के बीच एक सीट का गैप हो। साथ ही, आदेश के अनुसार कक्षा की बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी। सुबह और शाम की पाली के स्कूलों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होगा।

बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों, स्टाफ या छात्रों को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। स्कूल परिसर में क्वारंटाइन रूम बनाना अनिवार्य होगा, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सके।

एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। बच्चों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी मास्क अनिवार्य होगा; साथ ही एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्कूल के सामान्य क्षेत्र की नियमित रूप से सफाई की जा रही है। शौचालयों में साबुन और पानी की व्यवस्था के साथ-साथ स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की भी उपलब्धता होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट के लिए एंट्री एग्जिट के लिए अलग-अलग प्वाइंट बनाए जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

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