'गिरफ़्तारी से राहत नहीं दी जा सकती..', शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत देखकर क्या बोली हाई कोर्ट ?
'गिरफ़्तारी से राहत नहीं दी जा सकती..', शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत देखकर क्या बोली हाई कोर्ट ?
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आज गुरुवार (21 मार्च) को कोर्ट ने कहा कि, उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं दी जा सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कई बार समन भेजने पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, अब 9 समन के बाद केजरीवाल ने अदालत से इस बात का भरोसा माँगा था कि ED उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस पर अदालत ने कहा कि, समन के जवाब में केजरीवाल को ED के सामने जाना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। 

दरअसल, ED के समन के खिलाफ जब केजरीवाल कोर्ट पहुंचे, तो उच्च न्यायालय ने ED से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने के लिए कहा। इसके बाद ED के अधिकारी फ़ौरन सबूत लेकर न्यायाधीश के चैंबर में पहुँच गए। जजों ने सबूतों की फाइल देखी और इसके कुछ देर बाद खबर आई कि केजरीवाल को गिरफ़्तारी से राहत नहीं दी जा रही है, साथ ही उन्हें ED के सामने पेश होना पड़ेगा और सवालों के जवाब देने होंगे। ऐसे में माना जा रहा  है कि अब शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की जल्द ही गिरफ़्तारी हो सकती है। साथ ही कोर्ट और कोई आदेश भी दे सकती है। 

दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले अरेस्ट ना करने की गारंटी मांगी थी। सीएम केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ED के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, मगर कोर्ट में ईडी ये वादा करे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालाँकि, कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांग लिए, जो ED ने दिखा दिए। अब कोर्ट का कहना है कि,  केजरीवाल को गिरफ़्तारी से सुरक्षा नहीं दी जा सकती, उन्हें ED के सामने पेश होना होगा। वहीं, ED ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए वक़्त माँगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय कर दी । 

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