RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका भी अकाउंट तो नहीं ?
RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका भी अकाउंट तो नहीं ?
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी का हवाला देते हुए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, बैंक ने 19 जुलाई, 2023 को व्यवसाय की समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया है।

RBI ने 19 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि, “उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।” परिसमापन पर, RBI ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।" बैंक के लाइसेंस को निरस्त करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, RBI ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस तरह, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 11(1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।"

RBI ने कहा कि, "बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।" उन्होंने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। RBI ने कहा कि, इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, "यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश" को 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा, तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।

बता दें कि, इससे पहले 13 जुलाई को आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण का प्रमाणन रद्द कर दिया था, जबकि 11 संस्थाओं ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे।

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