बिहार / गया। सिविल कोर्ट के एससी-एसटी के स्पेशल जज ज्ञानचंद गुप्ता की कोर्ट ने महिला से बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा सनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल कोर्ट के एपीपी अशोक चौधरी ने बताया कि यह मामला 2009 का है.
बेलागंज थाना क्षेत्र में शौच के लिए गन्ने के खेत में गई एक महिला को सुरेन्द्र नामक आरोपी ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित को पुलिस द्वारा स्पेशल सुरक्षा देकर कोर्ट लाकर गवाही करायी गयी जिसके बाद आरोपी को सजा मिल पायी है।
एपीपी अशोक चौधरी के मुताबिक इस सजा से दूसरे लोगों में भी यह कड़ा संदेश जाएगा। बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी केस वापस लेने के लिए पीड़ित पक्ष पर दवाब बना रहा था।