चलती ट्रैन में किया गर्भवती से रैप फिर राजीनामा, DNA से खुली पोल
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नर्मदापुरम। यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पैंट्री कार में गर्भवती से रेप के मामले में कोर्ट ने मैनेजर को उम्रकैद सुनाई है। आरोपी भूपेंद्र सिंह तोमर ने सजा से बचने के लिए काफी दाव पेंज लगाए लेकिन बच नहीं सका। यहां तक कि पीड़िता ने रेपिस्ट को पहले पहचानने से भी मना कर दिया। रेलवे पुलिस और अभियोजन की पुख्ता जांच व सबूत के कारण मैनेजर को सजा मिली। इस केस में डीएनए रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोर्ट ने कहा- आरोपी द्वारा रेल के पैंट्री कार में मैनेजर रहते हुए गंभीर अपराध किया गया है, जो किसी भी दशा में न्यूनतम सजा के योग्य नहीं कहा जा सकता।

9 फरवरी 2022 को दिल्ली की रहने वाली 21 साल की पीड़िता मुंबई घूमने गई थी। मुंबई में स्टेशन के बाहर जब वो इधर-उधर भटक रही थी, तब कुछ लोगों ने उसे समझाया कि यहां लड़कियों को बेच देते हैं। तुम वापस घर चली जाओ। ​​​​11 फरवरी को पीड़िता मुंबई से वापस अपने घर दिल्ली लौटने के लिए ट्रेन में बैठी। जिस ट्रेन से वो लौट रही थी, उसमें काफी भीड़ थी, इसलिए भुसावल पहुंचने के बाद ट्रेन से उतर गई। दिनभर स्टेशन पर ही रही।

उसी दिन शाम 6 बजे यशवंतपुर-निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12629) के AC कोच में सवार हो गई। उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए फर्श पर ही कंबल बिछाकर लेट गई। रात 8 बजे एक लंबे कद का व्यक्ति नीली शर्ट पहने आया। कहा कि यहां क्यों सो रही हो? जनरल डिब्बे में सीट खाली है। जाकर सो जाओ। वो पीड़िता को जबरन जनरल बोगी की तरफ ले जाने लगा। उसे कैंटीन वाले डिब्बे (पैंट्री कार) में ले गया। वहां उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता चिल्लाई, तो उसकी पिटाई कर दी। उसे ट्रेन से बाहर धक्का देकर फेंकने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता रोती हुई सामान उठाकर दूसरे डिब्बे में चली गई।

पीड़िता ने पैंट्री कार के पास बैठे लोगो को घटना की सुचना दी  इसके बाद यात्रियों ने हंगामा भी किया था, लेकिन मैनेजर वहां से दूसरे कोच में भाग गया। यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर जीआरपी-आरपीएफ व डिप्टी एसएस ने उसे अटैंड किया। युवती की शिकायत पर रेल पुलिस ने ट्रेन के पैंट्री कार के मैनेजर के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। हाल ही में कोर्ट ने आरोपी मैनेजर को उम्र कैद की दजा सुनाई है। 

कोर्ट द्वारा ऐसे ही नर्णय लेने की सख्त जरुरत है जिससे की समाज में लड़किया सुरक्षित महसूस कर सके, और समाज में बिना डर के जा सके। इससे बलात्कार के मामलो पर भी कहि न कही रोक लग सकेगा।   

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