दुष्कर्म के आरोपी को मिला दस वर्ष का सश्रम कारावास, गर्भवती महिला से की थी हरकत
दुष्कर्म के आरोपी को मिला दस वर्ष का सश्रम कारावास, गर्भवती महिला से की थी हरकत
Share:

रतलाम/ब्यूरो। न्यायालय ने गर्भवती महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त 27 वर्षीय शांतिलाल डाबी पुत्र बाबूलाल डाबी निवासी ग्राम नौगांवा को भादंवि की धारा 376 (2) (एच) में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया।

अभियोजन के अनुसार एक गांव की 23 वर्षीय गर्भवती महिला आठ जुलाई 2019 की शाम करीब साढ़े छह बजे घर के पास दीर्घशंका के लिए गई थी। तभी दूसरे गांव नौगांवा में रहने वाला अभियुक्त शांतिलाल डाबी वहां पहुंचा था व महिला से दुष्कर्म करने लगा था। महिला के विरोध करने पर अभियुक्त शांतिलाल डाबी ने हाथ से महिला का गला दबा दिया था। मुश्किल से गले से उसका हाथ हटाकर महिला जोर से चिल्लाई थी।

 महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पहुंची तो अभियुक्त शांतिलाल डाबी ने धमकी दी थी कि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। धमकी देकर वह भाग गया था। कुछ समय बाद महिला ने नामली पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शांतिलाल डाबी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रवीण शर्मा ने की। जुर्माना जमा नहीं कराने पर शांतिलाल को जुर्माना की एवज में दो माह का कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

MMS कांड मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

श्रीमद् भागवत सप्ताह का हुआ समापन, यजमानों ने यज्ञ कर दी पूर्णाहुति

मध्यप्रदेश में बनेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर, MBA पास एक युवा संत ने लिया निर्णय

रिलेटेड टॉपिक्स
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -