नई दिल्ली: बीते दिनों कोरोना वायरस और दिल्ली के कई केसों के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम से लौटकर एक मस्जिद पहुंचने वाले तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले 17 विदेशी नागरिकों को सोमवार को रांची के एक कोर्ट ने जुर्माने के साथ रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
कोर्ट ने अपराधियों के आंशिक गुनाह कुबूल करने पर उन्हें 3-3 महीने की कैद की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने न्यायिक हिरासत में पहले ही पूरा कर लिया है। जिसके अतिरिक्त उन पर 2200-2200 रुपये का जुर्माना भी जारी कर। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सभी अभियुक्तों ने सजा की अवधि पहले ही पूरी कर ली है ऐसे में जुर्माना राशि वसूलकर सभी को रिहा किए जाए। रांची के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फहीम किरमानी की अदालत ने सभी 17 विदेशियों को स्वदेश जाने की अनुमति भी जारी कर दी है।
इस केस में आरोपियों के वकील ने कहा कि सभी 17 विदेशी नागरिक 15 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत पाने के उपरांत से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी इच्छा के हिसाब से भ्रमण पर हैं। उन्होंने बोला कि अब निचली अदालत के आदेश के उपरांत वे पूरी तरह मुक्त हैं और जल्द ही अपने देश जा पाएंगे। इसी केस में विदेशी नागरिकों का सहयोग करने के आरोपी रांची के हाजी मेराज को अदालत ने 6200 रुपये का जुर्माना लगाकर रिहा करने का एलान किया।
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