डॉक्टरों की लापरवाही से काटना पड़ा पीड़ित का पैर, अस्पताल पर लगा 30 लाख का जुर्माना
डॉक्टरों की लापरवाही से काटना पड़ा पीड़ित का पैर, अस्पताल पर लगा 30 लाख का जुर्माना
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जयपुर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशन में लापरवाही के कारण मरीज का पैर काटने और उसके 14 ऑपरेशन करने को गंभीरता से लेते हुए नारायण हृदयालय अस्पताल पर तीस लाख रुपए और ऑपरेशन करने वाले डॉ अंकित माथुर और अंशु काबरा पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश रघुवीर सिंह की तरफ से दाखिल परिवाद पर दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी सेवानिवृत्त अधिकारी था और उसकी बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी।

इसके बाद भी उसकी सहमति के बिना स्टंट, हाथ के जरिए डालने की बजाय पैर के जरिए डाले गए, जबकि पीड़ित के दोनों पैरों में बीमारी थी। इस दौरान पीड़ित का हार्ट रैप्चर हो गया और उसके फेफड़ों में खून जमा हो गया। जब इसका ऑपरेशन किया गया तो पीड़ित के पैर में गैंगरीन हो गया और उसका पांव काटना पड़ा। इससे किडनी में भी इफेक्ट आ गया और इस वजह से पीड़ित को 14 ऑपरेशन झेलने पड़े और 42 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। 

दरअसल, पीड़ित स्टंट लगवाने 3 अप्रैल 2017 को अस्पताल में भर्ती हुआ। जहां उसका ऑपरेशन हुआ। होश में आने पर उसने सीने में दर्द हुआ। इस पर डॉक्टर्स उसे फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले गए और सीने में छेद करते हुए जमा हुए खून को बाहर निकाला। वहीं शाम को उसके पैर सुन्न होकर काले पड़ने लगे और उसके पांव में गैंगरीन हो गया। चिकित्सकों ने पीड़ित के हार्ट और पैर का वापस ऑपरेशन किया। पहले पैर को घुटने से काट दिया और बाद में दांए पैर को हिप ज्वाइंट से निकाल दिया। इस तरह इलाज में लापरवाही के कारण पीड़ित के 14 ऑपरेशन कर उसे अपंग बना दिया।

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