अब NRI कोटे से ले सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला, राजस्थान HC ने हटाई रोक
अब NRI कोटे से ले सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला, राजस्थान HC ने हटाई रोक
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जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे से दाखिले पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने एकलपीठ के 12 जुलाई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से दाखिले पर रोक लगा दी थी.

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदेश सरकार की अपील पर जारी किए हैं. राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में कैबिनेट में नीतिगत फैसला लेकर मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा लागू कर दिया था. 

वहीं, प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी कर एनआरआई कोटे में दाखिले के लिए नियम और प्रावधान निर्धारित किए थे. प्रदेश सरकार ने 31 मई 2019 तक पीजी और 5 जुलाई तक यूजी में दाखिले दे दिए. ऐसे में एकलपीठ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एनआरआई कोटे से प्रवेश के आदेश को रद्द कर दिया जाए.

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