3 फीट से ऊँची हुई श्रीगणेश और माँ दुर्गा की मूर्ति, तो करेंगे जब्त, कांग्रेस सरकार का आदेश
3 फीट से ऊँची हुई श्रीगणेश और माँ दुर्गा की मूर्ति, तो करेंगे जब्त, कांग्रेस सरकार का आदेश
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जयपुर: राजस्थान की कोटा पुलिस ने आगामी गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमाओं का निर्माण करने वालों को कुछ प्रतिबंधों के साथ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में मूर्तियों की ऊँचाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होने की बात भी कही गई है। 4 अगस्त 2022 (गुरुवार) को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इन आदेशों का पालन नहीं करने वालों की मूर्तियां पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएँगी।

 

बताया जा रहा है कि यह नोटिस कोटा शहर के थाना जवाहर नगर के SHO ने मूर्तिकार मृत्युंजय विश्वास को दिया है। इस आदेश के विषय में ‘POP (प्लास्टर ऑफ़ पेरिस) की मूर्तियां न बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मूर्तिकार मुश्किलों में पड़ गए हैं। क्योंकि, उनकी कई मूर्तियां पहले ही बन चुकी हैं, जिनकी ऊँचाई सरकारी फरमान से ज्यादा है। नोटिस में आगे लिखा गया है कि, 'गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अनंत चतुर्दशी के लिए बनी मूर्तियां का विसर्जन चंबल नदी और किशोर सागर तालाब में किया जाता है। इससे जल प्रदूषित होता है और जलीय जंतुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। यदि कोई प्लास्टर ऑफ़ पेरिस की प्रतिमा बनाता पाया गया, तो उसकी मूर्ति जब्त कर ली जाएगी।' नोटिस के अंत में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि मिट्टी की प्रतिमाओं की ऊँचाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी।

एक सोशल मीडिया यूजर सुजीत स्वामी ने इस आदेश की कॉपी को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सुजीत ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री कार्यालय, राजस्थान के CM अशोक गहलोत समेत कोटा एवं राजस्थान पुलिस के कई अधिकारियों को टैग किया है। इसके साथ ही सुजीत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, 'मुगल शासन भी ऐसा ही होगा। गजानन 3 फुट से ज्यादा के न हों। जल प्रदूषित होता है। सिर्फ हिंदू त्योहार से ही जल, वायु, अग्नि, ध्वनि, भूमि, प्रदूषण होता है क्या?'

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