'अज़ान विवाद' के बीच यहाँ लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी प्रतिबन्ध
'अज़ान विवाद' के बीच यहाँ लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी प्रतिबन्ध
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अजमेर: राजस्थान के अजमेर में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है. प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है. अजमेर प्रशासन का ये आदेश शहर में 7 अप्रैल से लागू हो चुका है. इसके साथ ही अजमेर में धार्मिक ध्वजों पर भी पाबन्दी लगा दी गई है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था. माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे का कारण ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है.

आदेश के अनुसार, कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी तरह के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए Dj का इस्तेमाल बिना इजाजत के नहीं करेगा. यदि कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित SDM से पहले मंजूरी लेनी होगी. ये इजाजत भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी. मंजूरी मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से ज्यादा नहीं हो सकेगा.

इसके साथ ही अजमेर में धर्मिक झंडों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर रोक लगा दी गई है. बता दें कि अजमेर में पहले से ही धारा 144 लागू है. पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बिना इजाजत के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है. इससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के लिए नकारात्मक स्थिति बन सकती है.

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