'मोदी-चोर टिपण्णी' मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग, HC ने ख़ारिज की थी याचिका
'मोदी-चोर टिपण्णी' मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग, HC ने ख़ारिज की थी याचिका
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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' मामले को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने शनिवार (15 जुलाई) को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. बता दें कि, उच्च न्यायालय ने विगत 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि, आप पर 10 मुक़दमे लंबित हैं, आप विदेश जाकर भी सावरकर के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी कर के आए हैं, उसको लेकर भी आपके खिलाफ केस है. हम आपको राहत नहीं दे सकते. 

इस तरह उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया था. इसके कारण राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के लिए 'अयोग्य' हैं. राहुल गांधी की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है. हो सकता है सोमवार को उनके वकील प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई का आग्रह करें.  मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. फिलहाल वह जमानत पर हैं, मगर दोषी होने के कारण सांसद होने के अयोग्य हैं. ये मानहानि का केस 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की तरफ से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था.

ललित मोदी और नीरव मोदी का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने पूछा था कि सभी चोर मोदी क्यों होते हैं. उनकी इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है. 

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