पंजाब : राज्य सरकार ने बताया अनलॉक 2.0 के दौरान कैसे होंगे नियम
पंजाब : राज्य सरकार ने बताया अनलॉक 2.0 के दौरान कैसे होंगे नियम
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कोरोना काल में पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 30 जुलाई तक ‘अनलॉक 2’ के तहत कई तरह की छूट दी है. दुकानों, रेस्टोरेंट और शराब के ठेकों के खुले रहने का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुख्य बाजारों की दुकानों सहित सभी शॉपिंग मॉल और दुकानों को अब सुबह 7 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. वहीं, शराब के ठेके, रेस्टोरेंट और होटल सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, मुख्य बाजारों, बाजार परिसरों और रेहड़ी बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार दुकानों के खुलने का समय तय कर सकेंगे. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को सभी दिन रात 8 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी. रविवार को दुकानें (आवश्यक वस्तुओं संबंधी काम करने वाले लोगों के अलावा) और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. पड़ोसी राज्यों के साथ समझौतों के तहत क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसी गतिविधियों के लिए कोई अलग से मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, प्रवक्ता ने आगे कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

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इसके अलावा सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहों सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति के बिना यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा भी निषिद्ध होगी. इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समारोहों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. वही, पूजा स्थल, धार्मिक स्थान केवल सुबह 5 से 8 बजे के बीच खुले रहेंगे. पूजा के समय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए. लंगर और प्रसाद की अनुमति जारी रहेगी.

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