किसी अन्य का आधार एक्सेस करने पर होगी 10 वर्ष की सज़ा
किसी अन्य का आधार एक्सेस करने पर होगी 10 वर्ष की सज़ा
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड को लेकर घोषणा की है। जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी की अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड निकालेगा या एक्सेस करेगा तो इसे अपराध माना जाएगा। इस अपराध के चलते उसे करीब 10 वर्ष की जेल की सजा भी हो सकती है।

सरकार द्वारा यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथाॅरिटी आॅफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोमैट्रिक डेटा की प्रायवेसी को सुरक्षित रखे जाने का कदम उठाया गया। सरकार द्वारा अधिक सेवाओं को आधार कार्ड के अंतर्गत रखने की रणनीति बनाने का कार्य किया गया, इस कार्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी कैबिनेट स्तर के सचिव को दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। सरकार द्वारा यूनिक आईडेंटीफिकेशन प्रोजेक्ट के साथ ही प्रिवेसी की चिंता को दूर करने हेतु 21 दिसंबर को आदेश जारी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातहत अधिकारियों द्वारा इन आदेशों को इन्फाॅर्मेशन टेक्नोलाॅजी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत यूआईडीएआई की सेंट्रल आईडेंटिटीज़ डेटा रिपाॅजिटरी फैसिलिटीज और यूआईडीएआई की लोकेशन पर लगाई गई इन्फाॅर्मेशन संपत्तियां, लाॅजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिपेंडेंसीज़ को एक सुरक्षित तंत्र भी कहा गया है। 

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