विधानसभा में उत्पाद संशोधन विधेयक पेश, सख्त होगा शराब प्रतिबन्ध कानून : बिहार
विधानसभा में उत्पाद संशोधन विधेयक पेश, सख्त होगा शराब प्रतिबन्ध कानून : बिहार
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पटना : विधानसभा में आज राज्य सरकार द्वारा उत्पाद संशोधन विधेयक का मसौदा सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया. जिसमे शराब प्रतिबन्ध कानून को और कड़ा करने की बात कही गई. प्रस्तावित उत्पाद संशोधन विधेयक का उद्देश्य वर्तमान शराब कानून को और धारदार बनाना है.

बता दे की मसौदा को नीतीश कुमार कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है और सरकार चाहती है कि इसे वर्तमान मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित करा लिया जाये. विपक्षी भाजपा ने इस प्रावधान को बेहद कठोर बताते हुए कहा कि वह इसका विरोध करेगी. संशोधन में एक कड़ा प्रावधान शामिल किया गया है कि अगर किसी घर में शराब या अन्य मादक पदार्थ पाया जाता है, उपभोग किया जाता है, बनाया या बेचा जाता है तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों को दंडित किया जायेगा जिसमें उन्हें जेल भेजना भी शामिल होगा.

साथ ही मसौदा उत्पाद संशोधन विधेयक में शराब या अन्य मादक पदार्थ के समर्थन में अवैध रूप से विज्ञापन देने के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर मीडिया में विज्ञापन देता है जिसमें फिल्म और टीवी या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर शराब या मादक पदार्थ के बारे में सीधे या परोक्ष रूप से प्रचार किया जाता है तो पांच वर्ष जेल या दस लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.

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