दिल्ली शराब घोटाले में BRS नेता कविता को फिर लगा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
दिल्ली शराब घोटाले में BRS नेता कविता को फिर लगा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार को आदेश पारित किया और कहा कि ED के साथ-साथ CBI मामले में दोनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी के साथ वकील नितेश राणा, मोहित राव और दीपक नागर इस मामले में के कविता की ओर से पेश हुए। याचिका के माध्यम से, के कविता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रूप से दिल्ली शराब घोटाले से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है, ताकि उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई की जा सके। जांच एजेंसियां इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि याचिकाकर्ता के कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप में कोई दम नहीं है।  याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित जांच के पीछे का इरादा कथित घोटाले में उसकी संलिप्तता का पता लगाना नहीं है, क्योंकि यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है।

कविता ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि, "राजनीतिक मास्टरमाइंड अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि याचिकाकर्ता कथित घोटाले से जुड़ा हो सकता है, तो यह उसे और तार्किक रूप से, उसके पिता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करेगा। ऐसे कार्यों से प्राप्त राजनीतिक लाभ हो सकता है, 2024 के लिए निर्धारित आम चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह कथित जांच का एकमात्र उद्देश्य है। यह भारतीय राजनीति में इतने ऊंचे मानकों के हिसाब से भी शर्मनाक निम्नतम राजनीतिक प्रचार है।'' BRS नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, सीबीआई ने रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "तत्काल मामले में कविता कल्वाकुंतला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें सबूतों और गवाहों के साथ सामना कराया जा सके, जिससे आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके और कार्यान्वयन किया जा सके। शराब नीति साथ-साथ गलत तरीके से अर्जित धन का पता लगाने और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित करने के साथ-साथ उन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो उसके विशेष ज्ञान में हैं।"
 
ED और CBI ने कोर्ट में कहा था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी कोरोना महामारी के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का राजकोष का नुकसान हुआ। 

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