हरियाणा : हाईकोर्ट ने भोलू की जमानत याचिका की खारिज
हरियाणा : हाईकोर्ट ने भोलू की जमानत याचिका की खारिज
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हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में मासूम प्रिंस की हत्या के आरोपी भोलू को बड़ा झटका देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने भोलू की ओर से दी गई इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसे सही माहौल में नहीं रखा जा रहा है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 साल के प्रिंस की हत्या कर दी गई थी. स्कूल बस के कंडक्टर को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद जांच सीबीआई के पास आई और सीबीआई ने भोलू को आरोपी बनाया. भोलू की याचिका में कहा गया कि उसकी जमानत को एक वयस्क के तौर पर सुना जाए. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को मंजूर करते हुए याचिका पर वयस्क के तौर पर सुनवाई करने के आदेश दिए थे. फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भोलू की जमानत पर जल्द से जल्द फैसला लेने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने भोलू की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. वही, मेडिकल बोर्ड के अनुसार भोलू स्वस्थ है और उसका वजन बढ़ रहा है. इसलिए स्वास्थ्य खराब होने की उसकी दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. 

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इसके अलावा शिकायतकर्ता पक्ष और सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि यदि जमानत का लाभ दिया गया तो कुछ गवाह, जो अभी बच्चे हैं, उन पर दबाव बनाया जा सकता है. शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि आरोपी के परिजन बहुत प्रभावशाली लोग हैं और इसी के चलते पहले भोलू की जगह कंडक्टर को आरोपी बना दिया गया था. वही, आरोपी के परिजनों ने कोर्ट में ये भी गुहार लगाई थी कि मीडिया में आरोपी और मृतक का असली नाम प्रकाशित किया जा रहा है. इससे आरोपी की पहचान जाहिर होती है. कोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए मृतक को प्रिंस और आरोपी को भोलू नाम दिया था.

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