शराब घोटाले में बवासीर ने दिलाई जमानत ! पूर्व AAP नेता विजय नायर को कोर्ट ने सर्जरी कराने के लिए दी मेडिकल बेल
शराब घोटाले में बवासीर ने दिलाई जमानत ! पूर्व AAP नेता विजय नायर को कोर्ट ने सर्जरी कराने के लिए दी मेडिकल बेल
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (19 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा, "आवेदक विजय नायर को इस मामले में उनकी रिहाई की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है।" नायर, जिन्हे नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था, ने इस आधार पर आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें ग्रेड-III बवासीर का पता चला है और डॉक्टर ने सर्जरी कराने की सलाह दी है। 

अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। इसमें आगे शर्तें लगाई गईं कि वह सबूतों को नष्ट नहीं करेंगे या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि नायर किसी भी सह-आरोपी, संदिग्ध या गवाह से नहीं मिलेंगे या बात नहीं करेंगे और किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और अंतरिम जमानत शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। 

नायर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि आरोपी की लंबे समय तक परीक्षण हिरासत में रहने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न चिकित्सीय समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। नायर को सर्जरी की आवश्यकता है, जो हिरासत में रहते हुए संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, उनका इरादा मुंबई में सर्जरी कराने का है क्योंकि वह वहां के स्थायी निवासी हैं। जमानत अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कड़ा विरोध किया और कहा कि सर्जरी जीवन के लिए खतरा नहीं है और न्यायिक हिरासत में किसी भी रेफरल अस्पताल में की जा सकती है। दलील दी गई कि जेल के अंदर उन्हें पर्याप्त देखभाल, इलाज और निगरानी दी जा रही है। 

अदालत ने कहा कि इससे पहले मामले के अन्य आरोपियों को भी पिछले मौकों पर अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, अदालत ने यह भी पाया कि आवेदन में दिए गए कथनों की पुष्टि जेल अधिकारियों द्वारा भेजो गई मेडिकल रिपोर्ट से हो रही है।  नायर नवंबर 2022 से हिरासत में हैं। उन्हें पहले CBI मामले में नियमित जमानत दी गई थी, लेकिन ईडी मामले में वह हिरासत में थे।

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