कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में पढ़ाई के खिलाफ याचिका दाखिल! दावा- इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा
कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में पढ़ाई के खिलाफ याचिका दाखिल! दावा- इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने CBSE/CICSE स्कूलों में एक भाषा के रूप में कन्नड़ की अनिवार्य पढ़ाई को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीस अभिभावकों ने कन्नड़ भाषा शिक्षण अधिनियम 2015, कन्नड़ भाषा सीखने के नियम 2017 और कर्नाटक शैक्षिक संस्थान (अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियंत्रण नियम जारी करना) 2022 के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसके द्वारा कन्नड़ को पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में कन्नड़ सीखना अनिवार्य है।

याचिका में कहा गया है कि, "उपरोक्त अधिनियम कर्नाटक राज्य में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के अपनी पसंद की पहली, दूसरी और तीसरी भाषा का अध्ययन करने के अधिकार को गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इसका छात्रों के शैक्षणिक परिणाम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और भविष्य में उनके शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।'' याचिका सोमशेखर सी, श्रीनिवास गांवकर, गेराल्डिन पेरपेटुआ एंड्रयूज, अनीशा हुसैन और 16 अन्य अभिभावकों द्वारा दाखिल की गई थी, ये सभी बेंगलुरु से थे।

बता दें कि कर्नाटक राज्य, भारत संघ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CICSE) इस याचिका में प्रतिवादी हैं, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने की और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

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