हरियाणा : राज्य में सामाजिक दूरी का नियम तोड़ने पर इतना भरना पड़ेगा जुर्माना
हरियाणा : राज्य में सामाजिक दूरी का नियम तोड़ने पर इतना भरना पड़ेगा जुर्माना
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कोरोना के फैलते प्रकोप के बीच अगर ​हरियाणा में घर से बाहर निकलने के बाद यदि किसी ने सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल) बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. यह जुर्माना नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन (पहली बार पकड़े गए दिन से दूसरी बार पकड़े गए दिन तक जोड़कर) के हिसाब से लिया जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पकड़े जाने पर 25 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक अफसर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभाजित किया गया है.

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अपने बयान में उन्होंने बताया कि 17 मई तक लागू लॉकडाउन (तालाबंदी) अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स को छोड़कर बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है, ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाए.

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