अब धोखा नहीं दे सकेंगे एनआरआई दूल्हे, संसद में पेश हुआ बिल
अब धोखा नहीं दे सकेंगे एनआरआई दूल्हे, संसद में पेश हुआ बिल
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नई दिल्ली: यदि कोई अप्रवासी भारतीय (एनआरआइ) किसी भारतीय नागरिक से शादी करता है तो उसे भारतीय कानून के अनुसार 30 दिनों के अंदर अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो नियम अनुसार उसका पासपोर्ट जब्त या रद्द किया जा सकता है। इससे संबंधित बिल सोमवार को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए गए अनिवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण विधेयक-2019 में अदालत को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं।

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न्यायालय के सामने पेश नहीं होने पर अगर किसी एनआरआइ को 'घोषित अपराधी' घोषित किया जाता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का अधिकार अदालत को होगा। विधेयक के ड्राफ्ट के अनुसार, अदालतों को विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में बनाई गई विशेष वेबसाइट से आरोपियों को समन और वारंट भेजने की भी इजाजत होगी।

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सबसे विशेष बात यह है कि अगर कोई एनआरआइ किसी एनआरआइ से विदेश में शादी करता है तो उसे उस देश के नियमों के अनुसार अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम सत्र है इसलिए विधेयक के पारित होने की संभावना ना के बराबर है।

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