अब शादी में नहीं कर सकेंगे हर्ष फायरिंग, नहीं तो भुगतना पड़ेगा भारी हर्जाना
अब शादी में नहीं कर सकेंगे हर्ष फायरिंग, नहीं तो भुगतना पड़ेगा भारी हर्जाना
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मुरैना: मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसमे बताया जा रहा है कि अब यदि शादी-कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की गई तो दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता व बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। मुरैना जिलाधिकारी ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ-साथ शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर एडीएम नरोत्तम भार्गव एवं ASP रायसिंह नरवरिया ने कड़ी हिदायत दी है कि अगर शादी-समारोह के चलते हर्ष फायरिंग की कोई घटना सामने आई तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी गार्डन संचालकों निर्देश दिए गए है कि अपने-अपने यहां CCTV कैमरे अवश्य लगवाएं। 

प्राप्त खबर के मुताबिक, चम्बल अंचल में शादी-कार्यक्रम के चलते हर वर्ष हर्ष फायरिंग में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में ASP रायसिंह नरवरिया एवं एडीएम नरोत्तम भार्गव मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।

बैठक के चलते ADM ने गार्डन संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि शादी-कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है तो इसकी खबर तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए। जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने ले लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद भी अगर किसी भी मैरिज गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ-साथ वर-वधु पक्ष के माता-पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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