अब प्रवासी भारतीयों को भी मिल सकेगी मतदान की सुविधा
अब प्रवासी भारतीयों को भी मिल सकेगी मतदान की सुविधा
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नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अनोखी पहल की है। जिसके बाद विदेशों में बसने वाले प्रवासी भारतीय भी भारतीय लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तय कर सकेंगे। यदि चुनाव आयोग द्वारा मामले को लेकर गठित की गई विशेष समिति के नियम कायदे खाके में फिट रहे तो प्रवासी भारतीय भी सरकारों को चुनने में अपने मत की भागीदारी कर सकेंगे। जी हां चुनाव कानून में सेशोधन की बात को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष समिति का गठन किया गया है।

यह समिति प्रवासी भारतीयों को प्राॅक्सी वोटिंग अथवा ई- बैलेट सुविधाओं के उपयोग की परमिशन देगी। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नीसीम जैदी ने कहा कि कानूनी खाका तैयार किया गया है। कानून मंत्रालय और अन्य अधिकृत कार्यालयों में इस बारे में विचार किया जा रहा है।हालांकि जिस तरह के आंकड़े आए हैं उनसे यह बात सामने आई है कि 10000 से 12000 प्रवासी भारतीयों ने मतदान किया है। दरअसल प्रवासी भारतीय केवल वोट डालने के उद्देश्य से भारत में नहीं आना चाहते हैं।

जिसके चलते नई व्यवस्था में प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें वोट डालने के उद्देश्य से देश में आने वाले डाॅलर का खर्च हमें वहन नहीं करना होगा। यही नहीं डाक या कोरियर से मतपत्र प्रेषित करना भी काफी महंगा हो सकता है ऐसे में इन लोगों को किसी अन्य माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।इस मसले पर विचार किया जा रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 औनर लोगों के वर्गों की ओर से मतदान की प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1959 की धारा 60 में संशोधन किया जा सकता है।

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