सरकार ने किया बड़ा एलान, पुरानी गाड़ियों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
सरकार ने किया बड़ा एलान, पुरानी गाड़ियों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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यदि आपकी भी कार या बाइक्स बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रही है, तो देर मत किये बिना ही इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिये। इसके लिए परिवहन विभाग ने 236 डीलरों को चिन्हित किया है, जो आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा सकते है। 

आदेश के बावजूद नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक राजधानी दिल्ली में 50 लाख स्कूटर-बाइक्स और 21 लाख कारों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई। 2012 के बाद से आने वाली सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगी होती है, जबकि उससे पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। इसके अलावा, दो अक्टूबर 2018 के बाद से मात्र 2.6 लाख गाड़ियों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है।

236 वाहन डीलर हुए चिन्हित - दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशन कमिश्नर केके दहिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर कलर-कोडेड और होलोग्राम बेस्ट फ्यूल स्टीकर लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि गाड़ियों की पहचान आसानी से हो सके। उन्होंने बताया है कि दिल्ली पहला राज्य है, जहां गाड़ियों पर ये स्टीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर दहिया ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर प्लेट लगाने के लिए दो बार टेंडर निकाला गया था, परन्तु इस पर डीलरों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी कारण अब पुराने दोपहिया और कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 236 वाहन डीलरों को चिन्हित किया जा रहा है।

इसलिए जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार मंत्रालय की तरफ से सभी गाड़ियों के लिए एक अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू की जा रही हैं। इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन भी तीन महीने पहले जारी हो चुके हैं। इसके अलावा कई RTO नियमों की अनदेखी करते हुए सामान्य नंबर प्लेट के साथ नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी के चलते मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय का कहना है कि ऑटो डीलरों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद उसे वाहन डाटाबेस से भी लिंक करना जरूरी हो सकता है। 

एचएसआरपी के क्या हैं फायदे - एचएसआरपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे है कि निकालने पर कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी दी गई होगी।

पुराने वाहनों के लिए नीति - मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा सकती है, जो तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ आ सकती है। मौजूदा वाहनों पर नंबर प्लेट राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता या सप्लायर डीलरों को सप्लाई होंगे, जो पुराने वाहनों पर लगेंगे|

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