अब हर स्कूल को वापस करना होगा 15 फीसद तक फीस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
अब हर स्कूल को वापस करना होगा 15 फीसद तक फीस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निजी स्कूलों को लेकर एक अहम निर्देश भी जारी कर दिए है। कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस (Private Schools Fees Waived) का 15 प्रतिशत अभिभावकों को लौटाने के लिए बोल दिया गया है। यह आदेश 2020-21 शैक्षणिक सत्र पर लागू होने वाला है। हाईकोर्ट ने इस बारें में कहा है कि कोई भी स्कूल इसे लौटाने से इनकार नहीं कर पाएगा। यह फीस छात्रों की फीस में एडजस्ट की जाएगी। वहीं अगर छात्र स्कूल छोड़कर चला गया है तो उसे लौटाना जरुरी है। 

क्यों दिया आदेश: खबरों का कहना है कि दरअसल कई अभिभावकों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर हाईकोर्ट से कोरोनाकाल में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस में राहत की मांग की थी। इसी को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने यह आदेश भी जारी कर दिए है। इस आदेश को पूरा करने के लिए 2 महीने का वक़्त दिया गया है। 

किन स्कूलों पर लागू होगा फैसला: खबरों की माने तो हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश के सभी निजी स्कूलों पर लागू होने वाला है। कोई भी स्कूल इस आदेश को मानने से मना नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी छात्र ने स्कूल छोड़ दिया है तो भी उसके अभिभावकों को यह फीस लौटानी पड़ेगी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जिन स्कूलों ने पहले ही छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में राहत दी थी उन पर यह फैसला लागू नहीं होने वाला है।  

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