अब 15 साल पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर खर्च करनी होगी बड़ी रकम
अब 15 साल पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर खर्च करनी होगी बड़ी रकम
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हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र की नई वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है। नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। नई नीति के लागू होने के बाद, जो दोपहिया वाहन मालिक 15 साल बाद भी अपने वाहनों का उपयोग जारी रखना चाहते हैं, उन्हें अब 7000 से 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

वर्तमान में, एक दोपहिया के पुन: पंजीकरण पर लगभग 850 रुपये का खर्च आएगा और अगर इसमें देरी होती है और 300 रुपये की अतिरिक्त राशि जुर्माना के रूप में ली जाती है। लेकिन नई नीति के लागू होने के बाद दोपहिया वाहन मालिकों को वाहन को सड़क पर लाने के लिए सालाना करीब 7,000 रुपये खर्च करने होंगे। चार पहिया वाहनों के मामले में वर्तमान पंजीकरण लागत 1,200 रुपये है और नए पंजीकरण में देरी के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना है। नए नियम के तहत, वाहन मालिक को पुराने वाहन के पुन: उपयोग के लिए प्रति वर्ष लगभग 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा उन्हें टू व्हीलर के लिए 285 रुपए और फोर व्हीलर के लिए 500 रुपए ग्रीन टैक्स देना होगा।

परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद में 1.25 करोड़ से अधिक वाहन हैं, जिनमें से अधिकांश दोपहिया वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 13 लाख से अधिक वाहन हैं, जो 20 साल पुराने हैं और 14 लाख वाहन हैं, जो 15 साल पुराने हैं (जो वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी में आते हैं)।

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