दंगे में हुए नुकसान की वसूली के नोटिस जारी
दंगे में हुए नुकसान की वसूली के नोटिस जारी
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खरगोन/ब्यूरो। मप्र लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद दूसरा मामला मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष पहुंचा है। इसमें कहा है कि रामनवमी के मौके पर निकले चल समारोह के बाद हुए दंगे में ऐसे लोगों को भी दंगे में हुए नुकसान की वसूली के नोटिस जारी हुए हैं जिनके खुद के वाहन दंगे की भेंट चढ़ गए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क सुनने के बाद शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि रामनवमी पर इंदौर संभाग के खरगोन जिले में निकले जुलूस पर पथराव के बाद शहर में दंगा हो गया था। दंगाइयों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दर्जनों वाहन, मकान और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। शाहरूख बेग निवासी कसरावद रोड खरगोन और मुबारिक खान निवासी आनंद नगर वार्ड नंबर 4 खरगोन के वाहन भी दंगे में जला दिए गए थे। उन्होंने इस संबंध में संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हाल ही में मप्र लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत इन दोनों को दंगे से हुए नुकसान की वसूली के संबंध में शासन से नोटिस जारी हुए हैं।

इसके खिलाफ दोनों ने एडवोकेट मुर्तजा बोहरा के माध्यम से मप्र हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में याचिका दायर की है। एक तरफ तो दंगे में उनके वाहन जला दिए गए दूसरी तरफ उन्हें ही आरोपित बता कर वसूली अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट बोहरा ने बताया कि हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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