बिहार से चेन्नई होते हुए ईरान-दुबई तक जाता था हज़ारों टन गौमांस, कुख्यात तस्कर जुबैर कुरैशी धराया
बिहार से चेन्नई होते हुए ईरान-दुबई तक जाता था हज़ारों टन गौमांस, कुख्यात तस्कर जुबैर कुरैशी धराया
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लखनऊ: रविवार, 5 मई 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़ुबैर क़ुरैशी नाम के एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया, जो खाड़ी देशों में गोमांस की तस्करी से जुड़े मामले में वांछित था। जुबैर को जालौन पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त रूप से पकड़ा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जुबैर के खिलाफ मामला दिसंबर 2023 में जालौन जिले में दर्ज किया गया था जब एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में गोमांस बरामद किया गया था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे मांस का परिवहन किया जा रहा था। 

इसके बाद IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के साथ-साथ गोहत्या निवारण अधिनियम की धारा 34 के तहत FIR दर्ज की गई। जांच के दौरान जुबैर की पशु तस्करी घोटाले में संलिप्तता सामने आई और उसे पकड़ने के प्रयास किए गए। मूल रूप से पूर्वी जगतपुरी, दिल्ली का रहने वाला जुबैर बार-बार अपना स्थान बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस समेत STF भी उसकी तलाश में थी। 5 मई, 2024 को जुबैर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में खोजा गया। जालौन पुलिस, बिजनौर पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में उसे धामपुर थाना क्षेत्र के होटल यूरेशिया से गिरफ्तार किया गया।

जुबैर की गिरफ्तारी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय पशु तस्करी रैकेट में शामिल आरोपियों की कुल संख्या छह हो गई है। पूछताछ के दौरान जुबैर ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में खुलासा किया। उसने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ बिहार के किशनगंज जिले से गोमांस खरीदता था। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों की मदद से गोमांस को चेन्नई ले जाया जाता था और बाद में इसे वियतनाम, दुबई, कतर, ओमान और ईरान जैसे देशों में भेज दिया गया। इस अवैध कारोबार के लिए जुबैर के जीएसटी लाइसेंस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले में दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आगे की जांच चल रही है और जुबैर से पूछताछ के दौरान और भी नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।  

भारत में गोमांस को लेकर क्या है कानून ?

भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल और बछड़े का मांस) का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित है। मांस में अस्थि, शव, भैंस का आधा शव भी प्रतिबंधित है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। निर्यात के लिए केवल भैंस के मांस, बकरी, भेड़ और कुछ पक्षियों के मांस की अनुमति है। भैंस के मांस को भी बीफ कहा जाता है, ऐसे में कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि भारत से गौमांस निर्यात होता है, जबकि ऐसा नहीं है।  26 अक्टूबर 2005 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गोहत्या विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। भारत के लगभग 20 राज्यों में गायों के वध या बिक्री पर रोक लगाने वाले, वध की गई गाय के अधिनियम को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून थे। केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय,  नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकारों ने गोहत्या की अनुमति दे रखी है, और इसपर प्रतिबंध नहीं है।

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