स्मृति ईरानी को मानहानि मामले में हाई-कोर्ट से मिली राहत
स्मृति ईरानी को मानहानि मामले में हाई-कोर्ट से मिली राहत
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tyle="text-align: justify;">नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट से स्मृति ईरानी को एक मामले में छूट दी है खबर के अनुसार भारत की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जारी समन पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से हाई कोर्ट ने छूट दे दी है। यह याचिका कांग्रेसी नेता संजय निरूपम द्वारा दायर की गई थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले में संजय निरूपम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। ईरानी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईरानी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मनिंदर सिंह व अनिल सोनी ने अदालत को बताया कि पहले ईरानी ने निरूपम के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। इस मामले में समन होने के बाद ही निरूपम ने उनके खिलाफ बदले की भावना से यह केस दायर किया है।
 
यहां बता दें कि गत 6 जून 2014 को पटियाला हाउस कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी धीरज मित्तल ने स्मृति ईरानी को समन जारी कर बतौर आरोपी तलब किया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व सासद संजय निरूपम ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला अदालत में दायर किया था। संजय ने उस दौरान शिकायत कर कहा था की बीस दिसंबर 2012 को जब गुजरात के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे, तब स्मृति ईरानी ने मेरे खिलाफ मानहानि करने वाला एक बयान दिया था। तथा यह यह बयान एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान दिया गया था। स्मृति के इस बयान से मेरी छवि को नुकसान हुआ था व मेरी छवि खराब हुई थी. इसलिए मेने मानहानि का केस स्मृति पर दर्ज किया था। 

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