भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को मनरेगा कामगारों के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई. इसमें केंद्र और अधिकारियों से देशव्यापी लॉकडाउन की पूरी अवधि के लिए मनरेगा मजदूरों को पूरा वेतन देने का निर्देश देने की मांग की गई है.
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तुरंत प्रभाव से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का आदेश लागू किया है जो 14 अप्रैल को खत्म होगा. मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल डे व अरुणा राय ने यह जनहित याचिका दायर की है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह याचिका वकील प्रशांत भूषण के जरिए दर्ज कराई गई है. इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)के तहत 7 करोड़ से अधिक मजदूर रजिस्टर्ड हैं. इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)के तहत 7 करोड़ से अधिक मजदूर रजिस्टर्ड हैं.
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