2005 के श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में नफीकुल और हिलाल दोषी करार, धमाकों में हुई थी 14 लोगों की मौत
2005 के श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में नफीकुल और हिलाल दोषी करार, धमाकों में हुई थी 14 लोगों की मौत
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जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत ने 2005 के श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय ने शुक्रवार को नफीकुल विश्वास और हिलाल को मामले में दोषी ठहराया। सजा का ऐलान 2 जनवरी को किया जाएगा।

बता दें कि, 28 जुलाई, 2005 को शाम 5 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्टेशन के पास पटना-नई दिल्ली ट्रेन के एक डिब्बे में हुए विस्फोट में चौदह लोग मारे गए थे और 62 अन्य घायल हो गए थे। ट्रेन जैसे ही हरपालगंज रेलवे स्टेशन पार कर हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची, जोरदार विस्फोट से हड़कंप मच गया। टॉयलेट में आरडीएक्स रखा हुआ था।  जून 2000 के अयोध्या ट्रेन बम विस्फोट सहित भारतीय ठिकानों पर कई आतंकवादी हमलों में आरडीएक्स का उपयोग किया गया है।  

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जौनपुर में दो युवक सफेद सूटकेस के साथ ट्रेन में चढ़े थे। कुछ ही देर बाद दोनों चलती ट्रेन से कूद पड़े और बिना अपना सूटकेस लेकर भाग गए। कुछ मिनट बाद, विस्फोट ने गाड़ी को हिलाकर रख दिया।

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