दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति न मिलने पर ये जवान करेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख
दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति न मिलने पर ये जवान करेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख
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नई दिल्ली : भारतीय सेना में मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने पर लगाई गई रोक के खिलाफ अब ये सैनिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे है। कर्नाटक के 34 साल के मकतुम हुसैन को अडिजायरेबल सोल्जर कहकर सेना से हटा दिया गया। इस पर उनके वकीलों ने उन्हें कोर्ट जाने का सुझाव दिया। हांला कि मामला 2001 का है, जब मकतुम ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन मांगी थी।

इसके लिए उन्होने दार्मिक आधार पर बल दिया था। सीओ ने शुरुआत में उन्हें इसकी इजाजत भी दी थी, लेकिन बाद में उन्हें यह अहसास हुआ कि नियम के मुताबिक धर्म के आधार पर सिर्फ सिख सैनिक ही दाढ़ी बढ़ा सकते है। बाद में सीओ ने मकतुम को दी हुई अनुमति वापस ले ली। लेकिन इसके बाद भी सैनिक ने दाढ़ी नहीं हटाई, जिसके बाद उनका ट्रांसफर पुणे के कमांड अस्पताल में कर दिया गया।

वहां उनके नए सीओ ने भी दाढ़ी हटाने को कहा, पर वो अपनी जिद्द पर अड़े रहे। इसके बाद उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अनुशासनहीनता के लिए 14 दिन के डिटेंशन पर भेज दिया गया। इसके बाद भी सैनिक ने आदेशों की अवहेलना की। इसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया।

हांला कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2008 में भी अंसारी आफताब ने आर्मी ज्वाइन करने के 4 साल बाद दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन मांगी थी। उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसके बाद जब वो 40 दिन की चुट्टी से लौटे, तो दाढ़ी बढ़ाकर आए। इसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उसी साल इस ओर दो याचिकाएं भी दायर की गईं।

इनमें से एक वायुसेना के कॉरपोरल मोहम्मद जुबैर ने, जबकि दूसरी महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी मोहम्मद फासी ने दायर की थी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना 1 जनवरी 2002 से पहले नामांकन के समय दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को चेहरे पर बाल रखने की अनुमति देता है। हालांकि इसकी लंबाई और रखरखाव के संबंध में कई सारे नियम भी हैं।

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