रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास म्यूजिकल कार्यक्रम की इजाजत नहीं, NGT ने लगाई रोक
रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास म्यूजिकल कार्यक्रम की इजाजत नहीं, NGT ने लगाई रोक
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नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रिंसिपल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान के वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव वार्डन, पर्यटन सचिव, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, मगर, इस संबंध में कोई जवाब फाइल नहीं किया गया. हालांकि, कैनवास टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की ओर से इवेंट मैनेजर के वकील पेश हुए और मामले में जवाब दाखिल करने की इजाजत मांगी थी.

 हालांकि, कैनवास टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की ओर से इवेंट मैनेजर के वकील पेश हुए और उन्होंने मामले में जवाब दाखिल करने की इजाजत मांगी थी. NGT ने कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि टाइगर रिजर्व के करीब इतने बड़े आयोजन से वन्य जीवन और वहां के ECO सिस्टम के अस्त-व्यस्त होने का अनुमान है. टाइगर रिजर्व के 10 किमी के दायरे के अंदर बगैर इजाजत के ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते. 

इससे पहले NGT ने गत माह कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीजन के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 600 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की खबर पर ध्यान देने के बाद उत्तराखंड में पखराउ टाइगर सफारी निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है. NGT प्रमुख न्यायमूर्ति एके गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और उसे इस पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

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