जानकारी न देने पर सरपंच पर लगा 1.35 लाख का जुर्माना
जानकारी न देने पर सरपंच पर लगा 1.35 लाख का जुर्माना
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जींद : RTI एक्ट के तहत सूचना देने में लापरवाही बरतने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एक सरपंच पर 1.35 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है. शायद ये आयोग द्वारा लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है. मामले में जींद जिले के राम राय गांव के सरपंच सतबीर सिंह पर 7 शिकायतों पर आयोग को गुमराह करने का आरोप है. ये शिकायतें एक पूर्व सरपंच ने की थी. सतबीर पर आरोप है कि उन्होंने आयोग के निर्देश के बाद भी सूचनाएं नहीं दी और रेकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया.

क्या है प्रावधान

RTI के तहत शिकायत पर कोताही बरते जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है चूँकि इस मामले में सरपंच के खिलाफ 7 शिकायतें थी, इसीलिए ये जुर्माना लगाया गया है.

क्या है मामला

गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र पिछले साल 8 दिसंबर से मौजूदा सरपंच से विकास कार्यों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बाद राजेंद्र ने अलग-अलग चरणों में 6 और सूचनाएं मांगी लेकिन उनका भी जबाव नहीं मिला. इसके बाद राजेंद्र ने इसकी शिकायत सूचना आयोग को दी. आयोग ने मामले की सुनवाई की और शिकायतकर्ता राजेश को सही पाया. इसके बाद यह बात सामने आई कि सरपंच RTI के तहत सूचना देने में विफल रहे और उनका रवैया भी अड़ियल और लापरवाही वाला है. इसके बाद ही उस पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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