नागालैंड के 8 जिलों में गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA, क्षेत्र में अशांति के कारण लिया फैसला
नागालैंड के 8 जिलों में गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA, क्षेत्र में अशांति के कारण लिया फैसला
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गंगटोक: गृह मंत्रालय ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को बढ़ा दिया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए "अशांत" घोषित किया गया है। इस विस्तार में आठ जिले हैं और राज्य भर में 21 पुलिस स्टेशन शामिल ।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में एएफएसपीए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें पांच जिलों के विशिष्ट पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जैसे जुन्हेबोटो, मोकोकचुंग, कोहिमा, वोखा और लॉन्गलेंग। इन जिलों के भीतर नामित पुलिस स्टेशन कोहिमा जिले में खुज़ामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, ज़ुब्ज़ा और केज़ोचा हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी'; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन; और ज़ुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, ज़ुन्हेबोटो और अघुनातो।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत इन क्षेत्रों को "अशांत" घोषित करना, मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एक निवारक उपाय है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड में सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा के बाद आया है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों को 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी इसी अवधि के लिए "अशांत क्षेत्र" के रूप में नामित किया था। एएफएसपीए के तहत, सुरक्षा बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कुछ कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी और बिना पूर्व अनुमति के परिसर की तलाशी शामिल है।

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