मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से कई नए नियमों को किया जा रहा है लागू
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से कई नए नियमों को किया जा रहा है लागू
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भोपाल। नए सत्र के शुरू होते ही प्रदेशभर में कई बदलाव किये जा रहे है। जिसके चलते प्रदेश में टोल रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश के सड़क विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़को से गुजरने के लिए करीब 7 प्रतिशत तक अधिक टोल देना होगा। वहीं, कई जगहों पर 2 से 5 प्रतिशत तक टोल भरना पड़ेगा। टोल रेट के साथ-साथ आज से प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा हो जाएगा यानी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन के मुताबिक़ 5 से 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी वहीं, रजिस्ट्री करवाने पर अधिक गाइडलाइन भी चुकानी होगी। 

आज से ही मध्यप्रदेश में आबकारी नीति -2023 भी लागु कर दी गई है जिसके चलते शराब के सभी अहातो को बन्द किया जाएग साथ ही जो नये अहात खोले जाएगे उनकी दुरी धर्म स्थलों और शिक्षण संस्थाओं से तकरीबन 100 मीटर होनि चाहिये पहले यह दुरी 50 मीटर थी लेकिन इसे बढ़ा कर 100 मीटर कर दिया गया है। वहीं, शराब अहात हमेशा के लिए भी बंद कर दिए जा सकते है। 

इनकम टैक्सपेयर्स के लिए भी नए नियम लागू किये जाएंगे, जिसके चलते इनकम टैक्सपेयर्स को टैक्स रिजीम मिल जाएगा और अन्य टैक्स सिस्टम को चुनने पर व्यक्ति को रिबेट की लिमिट 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दी गई है। वहीं, नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रूपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया गया है, जसिके चलते 7.5 लाख तक की पगार पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 

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