GST काउंसिल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, इन चीजों पर 28 फीसदी शुल्क
GST काउंसिल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, इन चीजों पर 28 फीसदी शुल्क
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नई दिल्ली: मंगलवार को GST काउंसिल की बैठक हुई। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ एवं कैसीनो पर 28 प्रतिशत GST लगाने पर सहमत हो गई है। GST काउंसिल की बैठक में यह भी तय किया गया है कि कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर GST नहीं लगेगा।

काउंसिल की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को भी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में तय किया गया है कि सिनेमाघरों में खाने पाने के सामानों पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी अब सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। 50वीं GST परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं एवं विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को GST कर से छूट दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित GST परिषद की बैठक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी सम्मिलित हुए। मीटिंग में फैसला लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एवं घुड़दौड़ स्पर्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक समाप्त होने के पश्चात् मीडिया से बात करते हुए कहा कि GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह की अनुशंसा के आधार पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कच्चे या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर GST दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त नकली जरी धागों पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

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