भाजपा की रथ यात्रा रोकने पर अड़ी ममता सरकार, फिर से पहुंची अदालत
भाजपा की रथ यात्रा रोकने पर अड़ी ममता सरकार, फिर से पहुंची अदालत
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम आशंकाओं को नज़रअंदाज़ करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायलय ने गुरुवार को भाजपा की 'गणतंत्र बचाओ यात्रा' के नाम से प्रस्तावित तीन रथयात्रा के कार्यक्रम को अनुमति दे दी. वहीं, प्रशासन को यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी है.

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भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता उच्च न्यायलय से हरी झंडी मिलने के बाद ममता सरकार डिवीजन बेंच के पास पहुंच गई है. इससे पहले ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की दलील देते हुए यात्रा की मंजूरी देने से इनकार किया था.  भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी 'गणतंत्र बचाओ यात्रा' का आगाज़ 22 दिसंबर को कूच बिहार से करने वाली है. कलकत्ता हाई कोर्ट से रथ यात्रा को अनुमति मिलने के बाद ममता सरकार ने फैसला अपने पक्ष में न आने पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच से इस पर फैसला देने को कहा है. सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए ममता सरकार की इस अपील के बाद शुक्रवार को यह मसला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश किया जाएगा, पहले भी अदालत से ममता सरकार को निराशा मिली थी.

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आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा की रथयात्रा को मंजूरी देने वाले न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने ही इसके पहले भाजपा की पहली याचिका पर मंजूरी ना देने का निर्णय लिया था. तब रथयात्रा की निर्धारित तारीख सात दिसंबर से ठीक पहले 6 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी ना देने पर भाजपा अदालत  पहुंची थी.

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