सीएम स्टालिन पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK नेता को दिया ये निर्देश !
सीएम स्टालिन पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK नेता को दिया ये निर्देश !
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मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के पूर्व विधायक आर कुमारगुरु के लिए यह तय करने की समय सीमा बढ़ा दी है कि वह माफी मांगने के लिए कल्लाकुरिची जिले के मंडावेली में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे या नहीं। यह माफी 19 सितंबर, 2023 को एक पिछले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से संबंधित है।

कानूनी कार्यवाही:
गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाली अपनी याचिका में, कुमारगुरु को न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ का सामना करना पड़ा। अदालत ने एफआईआर और सार्वजनिक बैठक के दौरान पूर्व विधायक द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा की समीक्षा करने पर तत्काल राहत देने का कोई आधार नहीं पाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुप्त माफी जारी करना खेद का आनुपातिक कार्य नहीं है।

पृष्ठभूमि:
कुमारगुरु के खिलाफ मामला वकील सी वेंकटचलम की शिकायत के आधार पर दायर किया गया था, जो डीएमके के कल्लाकुरिची दक्षिण संघ सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कुमारगुरु पर सार्वजनिक बैठक में अपमानजनक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ दायर किए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 294बी (अश्लील शब्द कहना), और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं।

अंतरिम निर्णय:
अग्रिम जमानत की मांग करते समय, कुमारगुरु के वकील ने उसी स्थान पर सार्वजनिक माफी के महत्व को रेखांकित किया, जहां शुरू में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। परिणामस्वरूप, अदालत ने उन्हें निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया। कुमारगुरु के वकील को मामले पर निर्देश लेने की अनुमति देने के लिए मामले को 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने कुमारगुरु को यह निर्धारित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है कि क्या वह मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के लिए सार्वजनिक माफी मांगेंगे। अदालत का अंतरिम निर्णय उसी स्थान पर सार्वजनिक माफी के महत्व पर जोर देता है जहां मूल रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था।

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